रांची- कैशकांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर को निरस्त कर दिया. जिसके बाद विधायकों ने राहत की सांस ली. कोर्ट का फैसला आने के बाद इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाडी में खुशी की लहर है. कांग्रेस के तीनों विधायकों ने विरोधियों पर सियासी हमला बोला और कहा कि यह जनता की बड़ी जीत है.
‘कोर्ट ने दी नई जिंदगी, जनता की हुई जीत’
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि यह तीनों विधायक के लिए नए जीवन की शुरुआत है. जो फर्जी केस किया गया था. उसमें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया गया है. अब पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने हम पर आरोप लगाए थे वह आरोप कहां चले गए. उन्होंने चेतावनी दी कि जो इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं वह विधायक बाज आए. इसकी वजह से 3 महीनों तक सभी विधायक मानसिक तनाव में रहे. विधायकों की छवि खराब करने का प्रयास किया गया लेकिन कोर्ट के फैसले ने हमारे हौसले को मजबूत किया है. यह जनता की जीत है.
गाड़ी से 49 लाख हुआ था बरामद
31 जुलाई 2022 को कांग्रेस के तीन विधायक, जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को कोलकाता के हावड़ा में पुलिस ने 49 लाख से अधिक कैश के साथ पकड़ा था. जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी. इधर तीनों विधायकों के कैशकांड में पकड़े जाने के बाद बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने विधायकों पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही उन्होंने विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में जीरो FIR दर्ज कराया था. अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी और उसे कोलकाता भेजे जाने को नियमों के खिलाफ बताते हुए तीनों विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अदालत से प्राथमिकी रद करने का आग्रह किया गया था. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जीरी एफआईआर को निरस्त कर दिया.