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गैर- सरकारी / निजी व्यावसायिक संस्थाओं के कर्मियों हेतु मतदान करने के लिए मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश का प्रावधान

March 20, 2024
in Jharkhand
गैर- सरकारी / निजी व्यावसायिक संस्थाओं के कर्मियों हेतु मतदान करने के लिए मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश का प्रावधान
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ निजी/ व्यावसायिक संस्थाओं के कार्मिकों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रवधान है। ऐसे मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए सभी संस्थानों में, स्वीप कर्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता फोरम गठित किये जाने हैं, जो अपने संस्थानों के कर्मियों के साथ बैठक अथवा अन्य जागरूकता की गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से उनके मतदाता पंजीकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए उन्हें मतदान प्रकिया कि पूरी जानकारी दी देंगें। वे आज लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ सूबे के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू थे।

उन्होंने विगत लोकसभा चुनाव, 2019 के मतदाता जनसंख्या अनुपात कि चर्चा करते हए राज्य के 09 (नौ) शहरी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान के ऑकड़ों का उदाहरण देने के दौरान बताया कि इन शहरी विधानसभाई क्षेत्रों के 3060 मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत वोटर टर्नऑउट के राष्ट्रीय औसत से कम रहा है।अतएव सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी संस्थाओं में वोटर अवेयरनेस फोरम (VAF) के माध्यम से सभी गैर-सरकारी/ व्यावसायिक संस्थानों के वोटर अवेयरनेस फोरम के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग के प्रति प्रेरित कराएं। इसे आगामी 30 मार्च 2024 तक हर हाल में पूर्ण कर लेना है। उन्होंने कहा कि हरेक तीसरे दिन सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्र में वोटर अवेयरनेस फोरमों की गतिविधियों के कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदित करेंगे।

ज्ञातव्य है कि शहरों में अवस्थित गैर-सरकारी/ निजी एवं व्यवसायिक संस्थानों के प्रमुख अपने संस्थानों के वोटर अवेयरनेस फोरम के प्रधान होते हैं जिनकी एक पांच सदस्यीय कार्यकारिणी होनी है। संस्थान के कर्मियों के लिए पूर्व से गठित स्पोर्ट्स क्लब, मनोरंजन क्लबों को भी वोटर अवेयरनेस फोरम का स्वरूप दिया जा सकता है। वोटर अवेयरनेस फोरम अपने संस्थानों के सभी सदस्यों के मतदाता होने की अध्यतन स्थिति की जानकारी लेकर उनकी सुविधा के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा अथवा इसके निराकरण के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक संसाधन मुहैया कराएगा । इसके अलावे यह फोरम अपने सदस्यों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान करने के लिए भी प्रेरित करेगा। मतदान दिवस के पश्चात यह फोरम अपने मताधिकार के प्रयोग करने वाले सदस्यों की सामूहिक सेल्फी लेकर अपने संस्थान के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को टैग करेगा ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (बी) की सार्थकता को साबित किया जा सके।

मतदान दिवस के पश्चात मतदात जागरूकता फोरम अपने सदस्यों से मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं एवं मतदान करने में हुई किसी भी परेशानी या असुविधा के संबंध में फीडबैक प्राप्त कर उनके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित करेगा। यदि उस संस्थान के किसी भी सदस्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग नही किया हो अथवा मतदान के प्रति उदासीन रहा हो तो फोरम के प्रधान इसकी जानकारी प्राप्त कर फीडबैक संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

गौरतलब है कि पहली बार मतदाता निर्वाचक नामावली में अपने नाम को सम्मिलित करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित फॉर्म 6 में आवेदन दे सकते है। सभी वोटर अवेयरनेस फोरम अपने सदस्यों के लिए चौथे चरण (10- सिंहभूम, 11-खूंटी, 12-लोहरदगा एवं 13 पलामू संसदीय क्षेत्र) के चुनाव हेतु दिनांक 15.04.2024 तक फॉर्म 6 जमा कर सकेंगे । इसी प्रकार आगामी 24-04-2024 तक पांचवें चरण (04-चतरा, 05-कोडरमा एवं 14-हजारीबाग संसदीय क्षेत्र) के मतदाता फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। छठे चरण (06- गिरिडीह, 07-धनबाद, 08-राँची एवं 09-जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र) के लिए फॉर्म 6 में आवेदन की अंतिम तिथि 27-04-2024 है एवं सातवें चरण (01- राजमहल, 02-दुमका एवं 03-गोड्डा संसदीय क्षेत्र) के लिए आगामी 04-05- 2024 तक फॉर्म 6 जमा कराए जा सकते हैँ।

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