लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या 9 एवं 14 के अंतर्गत गढ़वा जिले के सभी शस्त्रों को जमा किया जाना है।

शस्त्रों को संबंधित थाना में जमा करने हेतु ज्ञापांक
सभी अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 27.03.2024 से 02.04.2024 तक निश्चित रूप से अपने शस्त्रों को संबंधित थाना में जमा करने हेतु ज्ञापांक- 296/सा०, दिनांक 22.03.2024 द्वारा उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गढ़वा द्वारा आदेश दिया गया था। उक्त तिथि तक अपने शस्त्रों को थाना में जमा नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को पुनः आदेश दिया गया है कि अपने शस्त्रों को दिनांक 03.04.2024 से 07.04.2024 तक नजदिकी थाना में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक शस्त्र जमा नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को शस्त्र नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत् अनुज्ञप्ति निलंबन / रद्द की कार्रवाई की जायेगी।
शस्त्रों को जमा कराना सुनिश्चित करने का निदेश
संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना/ओ०पी० के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने स्तर से भी सूचित करते हुए सभी शस्त्रों को जमा कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।










