राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में एक मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जायेगी। यह योजना झारखंड सरकार के कर्मियों के समान विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए भी होगी। इसके अंतर्गत सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों की एनरोलमेंट प्रक्रिया और प्रीमियम भुगतान सुनिश्चित करें। इस योजना का लक्ष्य शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस और रियायती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- नोडल अफसर और प्रक्रिया की जिम्मेदारी
उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे योजना में लाभार्थियों को सम्मिलित करने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करें। इन अफसरों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे संबंधित कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन, प्रीमियम भुगतान और योजना से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें। इसके लिए नोडल अफसरों के नाम और संपर्क विवरण विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है। इस योजना से सभी शिक्षक और कर्मचारियों को ओपीडी से लेकर दवाओं और जांच तक की व्यापक सुविधाएं मिलेंगी।
- 5 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर
योजना के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रति वर्ष अधिकतम पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसका लाभ ओपीडी सेवाओं, जांच और दवाइयों पर भी मिलेगा। यह पूरी प्रक्रिया कैशलेस होगी, जिससे पंजीकृत लाभार्थियों को बड़े अस्पतालों में बिना भुगतान के इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है।