▫प्रखंड डंडई के लगभग एक दर्जन से अधिक कर्मियों पर एक साथ की गई दंडात्मक कार्रवाई
▫ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- प्रभारी अंचल अधिकारी डंडई को उपायुक्त ने कार्यप्रणाली में सुधार करने की दी हिदायत
▫ कार्यालय में दैनिक उपस्थिति निश्चित रूप से दर्ज करते हुए कर्तव्यों का करें निष्पादन- उपायुक्त
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव द्वारा सरकारी दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने एवं बगैर किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाने के विरुद्ध डंडई प्रखंड के लगभग एक दर्जन से अधिक कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
विदित हो कि उपायुक्त दिनेश कुमार यादव द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2025 को प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय डंडई एवं पंचायत भवन डंडई का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में पंचायत भवन डंडई एवं प्रखंड -सह- अंचल कार्यालय डंडई के लगभग एक दर्जन कर्मी बगैर किसी सूचना के अनधिकृत रूप से अपने कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए। फलस्वरुप सभी अनुपस्थित कर्मियों को अपना पक्ष रखने हेतु स्पष्टीकरण किया गया। उक्त के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में सभी पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।
उपायुक्त श्री यादव द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2025 को प्रखंड कार्यालय डंडई का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान जितेंद्र गँझु, कनीय अभियंता 15 वें वित्त, मनोज कुमार पांडे, कनीय अभियंता 15 वें वित्त एवं विकास कुमार B.C. (BPMU) समेत जितेंद्र कुमार रजक लेखा सहायक, प्रेमचंद वर्मा ग्राम रोजगार सेवक, अनिल करकेट्टा ग्राम रोजगार सेवक, विनय कुमार चौबे ग्राम रोजगार सेवक एवं रोहित कुमार बीएफटी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए थें। उक्त कर्मियों से स्पष्टीकरण की गई थी। प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के उपरांत उपरोक्त सभी को तत्काल प्रभाव से कार्य करने हेतु रोक लगाई गई एवं रोक अवधि के दौरान मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के क्रम में ही एक अन्य ग्राम रोजगार सेवक पंकज कुमार भी अनुपस्थित पाए गए थें, जिनके स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक होने के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन्हें प्रखंड डंडई से स्थानांतरित करते हुए प्रखंड भंडरिया में पदस्थापित किया गया। इसी प्रकार औचक निरीक्षण में पाया गया कि मंजू देवी ग्राम सेविका पदस्थापित प्रखंड कार्यालय मेराल संप्रति अतिरिक्त प्रभार प्रखंड कार्यालय डंडई दिनांक 01 जुलाई 2025 से दिनांक 16 जुलाई 2025 तक कार्यालय में बगैर किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गईं। उक्त के आलोक में मंजू देवी ग्राम सेविका से स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें दिनांक 28 जुलाई 2025 को उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु उनके द्वारा निर्धारित तिथि को भी उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया। इस प्रकार के कृत्य को सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय रंका निर्धारित किया गया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी डंडई को निर्देशित किया गया कि मंजू देवी ग्राम सेविका के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर एक सप्ताह के अंदर जिला विकास शाखा गढ़वा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। इसी प्रकार क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही अंचल कार्यालय डंडई के निम्न वर्गीय लिपिक प्रभा शंकर दुबे एवं अरुण कुमार रवि भी कार्यालय में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। उक्त दोनों का स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने एवं कार्यों के प्रति लापरवाही, शिथिलता एवं गलत कार्यशैली प्रदर्शित होने के विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं निलंबन अवधि के दौरान उक्त दोनों का मुख्यालय क्रमश: प्रखंड कार्यालय खरौंधी तथा केतार निर्धारित किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 16 जुलाई 2025 को प्रखंड सह अंचल कार्यालय डडंई का उपायुक्त श्री यादव द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रखंड एवं अंचल कार्यालय डंडई अंतर्गत 13 कर्मी अनुपस्थित पाए गए थें एवं इस दौरान पंचायत भवन डंडई का भी निरीक्षण किया गया जो क्रियाशील नहीं पाया गया। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में कर्मियों की अनुपस्थिति एवं प्रखंड/अंचल एवं पंचायत भवन में पर्यवेक्षण का अभाव पाए जाने के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी अंचल अधिकारी डंडई को भी स्पष्टीकरण किया गया, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपायुक्त श्री यादव द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी अंचल अधिकारी डंडई को अपने कार्य प्रणाली में सुधार करते हुए अधीनस्थ कर्मियों को अनुशासित करके कार्यालय का सफल संचालन करने की कठोर चेतावनी दी गई एवं भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृति नहीं करने हेतु निदेशित किया गया।