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जमीन के मामलों में अब नहीं चलेगी ‘सुस्ती’: गढ़वा उपायुक्त का अल्टीमेटम—30 दिनों में निपटाएं म्यूटेशन, वरना नपेंगे लापरवाह अधिकारी

राजस्व कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा में बरती सख्ती; बिना आपत्ति वाले आवेदनों को एक महीने के भीतर निष्पादित करने का दिया कड़ा निर्देश

May 15, 2026
in Jharkhand, Top News
जमीन के मामलों में अब नहीं चलेगी ‘सुस्ती’: गढ़वा उपायुक्त का अल्टीमेटम—30 दिनों में निपटाएं म्यूटेशन, वरना नपेंगे लापरवाह अधिकारी
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● उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

● राजस्व संबधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर करें पूर्ण- उपायुक्त

● बिना आपत्ति वाले मामले 30 दिनों अधिक एवं आपत्ति वाले मामले को 90 दिनों से अधिक लंबित नहीं रखने का निदेश

उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सम्पन्न किया गया। बैठक में मुख्य रूप से अंचल वार म्यूटेशन रिपोर्ट, सुओ-मोटो म्यूटेशन, अंचल वार सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, लैंड डीमार्केशन, लैंड एक्विसिशन म्यूटेशन, डीसीएलआर अपील एवं सर्टिफिकेट इश्यू आदि समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में उपायुक्त श्री मित्तल द्वारा विभिन्न अंचलों से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर बिंदुवार समीक्षा किया गया। दाखिल-खारिज संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिले के विभिन्न अंचलों को 30 दिनों के अंदर दाखिल-खारिज के मामले का निष्पादन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। किसी भी आवेदन को बिना किसी कारण 30 दिनों से अधिक तक लंबित नही रखने का निर्देश दिया गया। वहीं आपत्ति वाले मामले को 90 दिनों से अधिक लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया। अंचल कार्यालय से निर्गत होने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों को लेकर भी उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही। समीक्षा के दौरान प्रतिवेदन के अनुसार पोर्टल पर राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों से जुड़े मामलों की समीक्षा के क्रम में कई मामले 90 दिनों से अधिक लंबित पाए गए, जिसका निष्पादन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया। भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अमीन के द्वारा तय समय पर भूमि सीमांकन करने का निर्देश दिया गया। कुछ कार्यों में पेंडेंसी को लेकर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की एवं सभी अंचल अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मियों को सक्रिय होकर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य जानबूझकर लंबित न रखें, मामलों का निष्पादन तय समयसीमा एवं प्राथमिकता के आधार पर करें। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सभी पेंडिंग कार्यों यथा- म्यूटेशन, डीमार्केसन, सर्टिफिकेट इश्यू, डिस्प्यूट लैंड इत्यादि को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अपेक्षाकृत पुअर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने वाले अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं तय समय सीमा के अंदर करने का निर्देश दिया गया।

भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निबटारे हेतु सभी अंचल अधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों समेत संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया एवं भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन/शिकायत पर त्वरीत संज्ञान लेते हुए अविलंब कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही लगान अपडेशन/त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार अविलंब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। समीक्षा के क्रम में राजस्व संबंधी उपरोक्त मामलों में कुछ अंचलों की दयनीय स्थिति प्रदर्शित हुई जिससे नाराज होते हुए अगले बैठक तक सभी मामले को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इस प्रकार के किसी भी मामले का निष्पादन 30 दिनों के भीतर करने की बात कही। 90 दिनों, 120 दिनों या इससे अधिक दिनों तक पेंडिंग रहने वाले मामलों को रिव्यू का अंग नहीं बताया तथा ऐसा होने पर संबंधित पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने की बात कही गई। उन्होंने राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक को अगली बार से प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को करने की बात कही।

इस जिला स्तरीय राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम भी उपस्थित थें, वहीं जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थें।

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