◆ अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
◆ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ व्यवसाय संचालित करने का दिया निदेश
आज दिनांक- 10-06-2026 को अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा डॉ. आर.एस. सिंह एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा दीपश्री के द्वारा बाजार समिति, गढ़वा में स्थापित विभिन्न थोक फल एवं किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में सबसे पहले विशाल फ्रूट्स के गोदाम एवं Ripening चैंबर का निरीक्षण किया गया तथा कच्चे फलों को पकाने हेतु कार्बाइड रसायन का इस्तेमाल नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया।
इसके उपरांत माँ फ्रूट्स एंड शनि फ्रूट्स के गोदाम तथा ओम सांईं फूड एंड फ्रूट कंपनी का निरीक्षण किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त दोनों प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस के चलाये जा रहें थें। फलस्वरूप इन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
इसी क्रम में मीरा एंड फ्रूट्स तथा सत्यम फ्रूट्स के गोदाम एवं Ripening चैंबर का जाँच की गई, जहां सभी चीज खाद्य सुरक्षा के मानक के अनुसार पाए गयें। इसके अतिरिक्त लक्की जनरल स्टोर का निरीक्षण कर खाद्य लाइसेंस के साथ ही व्यवसाय के संचालन हेतु निर्देशित किया गया।
पूरे निरीक्षण में सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार नहीं करें और जिनके पास खाद्य लाइसेंस हैं वो अपने प्रतिष्ठान में रखना सुनिश्चित करें। अन्यथा अगले निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस निरीक्षण में पुलिस विभाग से ASI गौतम दास एवं टीम तथा खाद्य सुरक्षा विभाग से विवेक तिवारी, संतोष कुमार आदि उपस्थित थें।










