रांची : निगम, सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड में नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता के चुनाव का मसला हल करें, नहीं तो विधानसभा के सचिव को अगली सुनवाई के दिन सशरीर हाजिर होना होगा। यह सुनवाई हाईकोर्ट एडवोकेट एसोएिशन की ओर से दायर पीआईएल पर हुई।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले पर कोर्ट अब एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की। जबकि प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा।









