रांची : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के पुत्र सूर्य सोनल सिंह एवं पुत्री अंकिता सिंह एवं दामाद नरेंद्र मोहन सिंह की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में 11 मई को होगी। इनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। इनकी ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है।
पूर्व में मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी। लेकिन अब होईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने मामले में वादी एवं प्रतिवादी को फिर से बहस करने को कहा है। मामले मे सूर्य सोनल सिंह, दामाद नरेंद्र मोहन सिंह के खिलाफ कमलेश सिंह के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए एक ही पैसे को कई प्रक्रियाओं में घुमाने का आरोप है।
एक ही दिन में 83 लाख रुपए चार एकाउंट से होते हुए कमलेश सिंह के पास पहुंचे थे। ईडी ने पूर्व मंत्री कमलेश सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ 12 अगस्त 2013 को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी की टीम द्वारा विशेष न्यायाधीश की अदालत में दाखिल चार्जशीट में कमलेश सिंह, उनकी पत्नी मधु सिंह, बेटा सूर्य सोनल सिंह, बेटी अंकिता व दामाद नरेंद्र मोहन सिंह के नाम शामिल है। इस आरोप पत्र में कमलेश सिंह के खिलाफ 5 करोड़ 83 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है। इसमें एक करोड़ रुपए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का प्रयास बताया गया है।









