इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में खान को सुरक्षात्मक जमानत दी है। अब उन्हें 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसी बीच पीएम शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक बुलाई। साथ ही शरीफ सरकार के 2-3 मंत्रियों ने देश में इमरजेंसी की सिफारिश की है। इस दौरान पाकिस्तान में काफी सियासी हलचल है।
पाकिस्तान में एनएबी के डीजी को हटाया
शहबाज सरकार ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) नजीर अहमद बट्ट (Nazir Ahmed Butt) को हटा दिया है। उनकी जगह वकार चौहान को नया एनएबी डीजी बनाया गया है।
लाहौर के चार मामलों में से एक में इमरान को मिली जमानत
लाहौर के चार मामलों में से एक में इमरान खान को जमानत दे दी गई है, जबकि तीन मामलों में सुनवाई होगी। तीन मामलों की सुनवाई के लिए दो जजों की डिवीजन बेंच गठित की गई है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिए सुरक्षा के आदेश
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इमरान खान को पुरी सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इमरान के लाहौर मामलों में सुनवाई के लिए डिवीजनल बेंच गठित की। हाईकोर्ट ने दो जजों की पीठ गठित की है।
PTI ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ‘शांतिपूर्ण विरोध’ जारी रखने का दिया निर्देश
पीटीआई ने समर्थकों को पार्टी प्रमुख इमरान खान के सुरक्षित पहुंचने तक अपना “शांतिपूर्ण विरोध” जारी रखने का निर्देश दिया है। पीटीआई ने एक ट्वीट में कहा, जब तक इमरान खान साहब सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आप अपना शांतिपूर्ण विरोध जारी रखें। पीटीआई ने यह भी घोषणा की कि पिछले कुछ दिनों में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुए “शहीदों” के लिए अंतिम संस्कार की नमाज अदा की जाएगी।









