वाराणसी : वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है।
अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट द्वारा लंच के बाद मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी।
3 अगस्त 1991 को हुई थी अवधेश राय की गोली मारकर हत्या
3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की चार्जशीट, लंबी जिरह, और गवाही के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
मुख्तार अंसारी समेत इन पर दर्ज हुआ था मामला
मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में क्राइम संख्या 229/ 91 पर मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।