Desk. अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अंसारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी। यह मामला 32 साल पुराना है।
बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही नौ मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही।
अवधेश राय की हत्या तीन अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राज अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुती वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था।










