Desk. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अतंरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं, उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वह गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला दिया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया की देखभाल के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया को आठ घंटे की अंतरिम बेल दी गई थी। सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक मिलने की इजाजत थी। लेकिन मिलने से पहले ही तबीयत बिगड़ने पर उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि नौ मार्च को सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।










