रांची : अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में कोर्ट लोकेश चौधरी सहित 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा बढ़ जाएगी। जिन लोगों उम्रकैद की सजा सुनाई गई वो लोकेश चौधरी उसके बॉडीगार्ड धमेंद्र तिवारी और सुनील सिंह हैं। कारोबारी हेमंत अग्रवाल और उसके छोटे भाई महेन्द्र अग्रवाल की हत्या रांची के अशोक नगर के एक न्यूज चैनल के दफ्तर में गोली मार कर की गई थी।
25- 25 हजार का लगा जुर्माना
अग्रवाल बंधुओं के हत्यारे लोकेश के साथ हत्याकांड को अंजाम देने वाले धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों पर भी 25- 25 हजार का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को लोकेश चौधरी, धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह की सजा की बिंदु पर रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया।
क्या है पूरा मामला
पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनों को बीते 26 जून को दोषी करार दिया था। उल्लेखनीय है कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों व्यवसाई बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गए थे, लेकिन लोकेश और एमके सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को आइबी का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस में रेड की और दोनों व्यवसायियों के रुपयों को जप्त कर लिया।
इस संबंध में अरगोड़ा थाना में 7 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने लोकेश चौधरी को गुनहगार साबित करने के लिए 19 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किए। जबकि लोकेश चौधरी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका। हालांकि इस केस के प्रमुख अभियुक्त एमके सिंह पुलिस के गिरफ्त से अब तक बाहर है।









