रांची : साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में पत्थर खदान संचालक टिंकल भगत और भगवान भगत से ईडी पांच दिनों तक पूछताछ करेगी। इसके के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी है। ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने बहस की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन दोनों का अहम रोल है। इसलिए उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है। पूछताछ से कई जानकारी मिल सकती है। टिंकल भगत और भगवान भगत सीएम हेमंत के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी हैं।
अवैध खनन के जरिये करोड़ों रुपये की कमाई करने का आरोप
ईडी को टीम को साहिबगंज में हुए अवैध खनन के जरिये करोड़ों रुपये की कमाई करने के आरोपी पत्थर खदान संचालक टिंकल भगत और भगवान भगत को हिरासत में लिया था। जिसके बाद सोमवार को ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को दोनों से पांच दिनों तक पूछताछ की इजाजत दे दी है।
7 जुलाई को हुई थी दोनों की गिरफ्तारी
बता दें कि टिंकल भगत और भगवान भगत की गिरफ्तारी ईडी ने 7 जुलाई को की थी। पिछले साल 29 जुलाई 2022 को ईडी ने टिंकल भगत समेत छह लोगों के खदान की जांच भी की थी। इसके बाद तीन अगस्त 2022 को टिंकल भगत समेत अन्य लोगों से ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई थी।










