- अनराज डैम जलाशय में तैराकी, कूदना एवं बोटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध
- जलाशय को “तैराकी वर्जित क्षेत्र / No Swimming Zone” घोषित
गढ़वा। अनराज डैम जलाशय में आए दिन डूबने की घटनाओं से जनहानि एवं गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, गढ़वा सदर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत इस जलाशय को तत्काल प्रभाव से “तैराकी वर्जित क्षेत्र” / “No Swimming Zone” घोषित किया है।
इस आदेश के तहत जलाशय में तैरने, कूदने, नहाने एवं अन्य खतरनाक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध केवल स्थानीय कुशल गोताखोर, मत्स्यजीवी समिति के सदस्य एवं आपदा राहत कार्य से जुड़े विशेष दलों पर लागू नहीं होगा।
जारी आदेश के अनुसार-
- प्रतिबंधित क्षेत्र में चेतावनी संकेतक/बोर्ड लगाए जाएंगे।
- उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बोटिंग/स्टीमर सेवा भी बंद रहेगी।
इस आदेश के अनुपालन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। साथ ही, पुलिस प्रशासन एवं अन्य इकाइयों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि आमजन को इसकी पूरी जानकारी समय पर प्राप्त हो सके।
जिला प्रशासन गढ़वा सभी नागरिकों एवं पर्यटकों से अपील करता है कि वे अपनी सुरक्षा एवं जनहित में इस आदेश का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।










