12 नवंबर 2025 को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल POCSO कोर्ट ने तत्काल वादों की सुनवाई में 5 मामलों का निपटारा किया। सबसे चर्चित टंडवा थाना कांड संख्या 100/24 (GR-212/24) में जज छ: ने अभियुक्त गौतम कुमार को POCSO एक्ट के तहत 5 साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। BNSS धारा के तहत अतिरिक्त 3 महीने की सजा भी लगाई गई, यदि जुर्माना न भरा तो। स्पेशल PP शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 24 अगस्त 2024 को मां के इलाज के लिए बहन के साथ गए थे, तब अपराधी ने शादी के लालच में नाबालिग बहन को बहला-फुसला अपहरण कर लिया।

अनुसंधान में 20 दिन बाद गुजरात से अभियुक्त और पीड़िता बरामद हुई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रशिक्षु PU ANI अमित कुमार ने 16 नवंबर 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया। 5 गवाहों की गवाही से अपराध सिद्ध हुआ। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने कहा, “घटना सत्य साबित हुई—न्याय मिला।” कोर्ट ने POCSO के तहत कठोर सजा सुनाई, जो नाबालिग सुरक्षा के लिए मिसाल बनेगी।










