रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम एक अप्रैल से एकमुश्त बिजली बिल जमा योजना शुरू किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं का पुराना डीपीएस यानी डिले पेमेंट सरचार्ज माफ किया जाएगा। अगर दिसंबर 2022 तक के बिजली बिल में डीपीसी जुड़ा हुआ है, तो उसका भुगतान नहीं करना होगा। यानी जनवरी के पहले तक का सिर्फ बकाया बिल जमा करना है, सरचार्ज नहीं देना होगा।
समय पर बिल जमा नहीं करने पर देना पड़ता है फाइन
अगर किसी महीने का बिजली बिल जमा नहीं करने पर उसकी राशि अगले महीने के बिल में एरियर के रूप में जोड़ दी जाती है और उस पर लेट फाइन के रूप में डीपीएस भी लगाया जाता है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की पिछली बैठक में डीपीएस माफ करने का निर्णय लिया था। सभी एरिया बोर्ड को 1 अप्रैल से एकमुश्त योजना लागू करने का निर्देश दिया था।
इनको मिलेगा डीपीएस से छूट का लाभ
एकमुश्त जमा योजना के तहत डीपीएस से छूट का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी। बिजली का कॉमर्शियल इस्तेमाल करनेवाले इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं में कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन लेने वाले, ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ता और 5 किलोवाट तक का कनेक्शन लेने वाले शहरी उपभोक्ता शामिल हैं।
कैसे उठाएं इसका लाभ ?
डीपीएस का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को एक फॉर्म भरकर बिजली निगम के कार्यालय में जमा करना होगा। यह फॉर्म सहायक अभियंता के कार्यालय से मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद जनवरी से पहले तक का बकाया बिल जमा करना होगा।