Desk. शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बताया जा रहा है कि अब मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि सिसोदिया के शक्तिशाली व्यक्ति होने के कारण उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया का कार्यपालिका, कार्यालयों और नौकरशाहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में जांच को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।