- नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 को लेकर मीडिया एवं एम.सी.एम.सी. कोषांग द्वारा बैठक आयोजित
गढ़वा। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा घोषित नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 के मद्देनज़र आज दिनांक 31 जनवरी 2026 को समाहरणालय के द्वितीय तल स्थित जिला जनसम्पर्क कार्यालय में गठित मीडिया एवं एम.सी.एम.सी. (Media Certification and Monitoring Committee) कोषांग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मीडिया एवं एम.सी.एम.सी. कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा की गई।
बैठक के दौरान नोडल पदाधिकारी ने उपस्थित सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरपालिका निर्वाचन-2026 की अधिसूचना, कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर मीडिया एवं एम.सी.एम.सी. कोषांग के नोडल पदाधिकारी श्री पंकज कुमार गिरि ने जानकारी दी कि नगरपालिका चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया एवं एम.सी.एम.सी. कोषांग से पूर्व अनुमति एवं प्रमाणन (Certification) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाणन के किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन अथवा प्रसारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रत्याशी द्वारा आपत्तिजनक भाषा, गलत वक्तव्य, भ्रामक प्रचार अथवा असंयमित भाषण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नोडल पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिसीमा की जानकारी देते हुए बताया गया कि *गढ़वा नगर परिषद में अध्यक्ष पद हेतु अधिकतम निर्वाचन व्यय: ₹06 लाख तथा वार्ड पार्षद पद हेतु अधिकतम निर्वाचन व्यय: ₹1.50 लाख निर्धारित है।*
वहीं *श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत एवं मझिआँव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद हेतु अधिकतम निर्वाचन व्यय: ₹05 लाख तथा वार्ड पार्षद पद हेतु अधिकतम निर्वाचन व्यय: ₹01 लाख निर्धारित है।*
यह अधिसीमा राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसका पालन सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। मीडिया के माध्यम से किए गए प्रचार-प्रसार से संबंधित व्यय को प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा।
नोडल पदाधिकारी ने *सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे भी निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। यदि मीडिया प्रतिनिधियों के संज्ञान में एम.सी.एम.सी. से संबंधित किसी भी प्रकार के उल्लंघन, पेड न्यूज, फर्जी अथवा बिना प्रमाणन वाले विज्ञापन की जानकारी आती है तो उसकी सूचना समय पर मीडिया एवं एम.सी.एम.सी. कोषांग को उपलब्ध कराएं, ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।*
इस बैठक में प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण के साथ-साथ मीडिया एवं पब्लिसिटी-सह-मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (MCMC) सेल के कर्मी भी उपस्थित थे।










