- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित
- नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 में नहीं रहेगा नोटा का विकल्प : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त
- नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम : पुलिस अधीक्षक
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गढ़वा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव एवं पुलिस अधीक्षक अमन कुमार की अध्यक्षता में आज दिनांक 28 जनवरी 2026 को समाहरणालय सभागार में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जारी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से सभी को अवगत कराया।

प्रेसवार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा जानकारी दी गई कि *गढ़वा नगर परिषद (वर्ग ख) में कुल 21 वार्ड, 42 मतदान केन्द्र बनाये गए है। वहीं श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत में कुल 17 वार्ड, 30 मतदान केंद्र व मझिआँव नगर पंचायत में कुल 12 वार्ड एवं 17 मतदान केंद्र बनाये गए है।*
*गढ़वा नगर परिषद हेतु कुल 34347 मतदाता है, जिसमें से 17570 पुरूष एवं 16777 महिला मतदाता हैं। वहीं श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत अन्तर्गत 26946 मतदाता में से 13749 पुरूष व 13197 महिला हैं तथा मझिआँव नगर पंचायत अन्तर्गत 15266 मतदाता में से 7757 पुरूष व 7509 महिला हैं।*
इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त द्वारा बताया गया कि नाम निर्देशन की तिथि दिनांक 29.01.2026(गुरुवार) से 04.02.2026(बुधवार) तक, नाम निर्देशन की संवीक्षा तिथि 05.02.2026(गुरुवार), अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तिथि दिनांक 06.02.2026(शुक्रवार), निर्वाचन प्रतीक की आवंटन तिथि 07.02.2026(शनिवार), मतदान तिथि 23.02.2026(सोमवार) एवं मतगणना की तिथि 27.02.2026(शुक्रवार) रहेगी।

साथ ही गढ़वा नगर परिषद हेतु सामान्य 22, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 16 एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र 04 के साथ कुल 42 मतदान केंद्र एवं 26 भवनों है। वहीं श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत में सामान्य 24, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 06 एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र 00 के साथ कुल 30 मतदान केंद्र एवं 18 भवनों है।
वहीं मझिआँव नगर पंचायत में सामान्य 04, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 09 एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र 04 के साथ कुल 17 मतदान केंद्र एवं 12 भवने बनाये गये हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त द्वारा यह भी जानकारी दी की नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 में तीनों नगरपालिकाओं के मतदान केन्द्रों पर मतपत्र से मतदान हेतु मतपेटिका के द्वारा संपन्न कराया जायेगा।
इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी कि अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिसीमा गढ़वा नगर परिषद हेतु अध्यक्ष पद के लिए 06 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1.5 लाख वहीं श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत एवं मझिआँव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 05 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1.5 लाख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिसीमा निर्धारित की गई है।
वहीं निर्वाचन के निमित आवश्यक तैयारियाँ जैसे मतदान केन्द्रों का चयन एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना कर ली गयी है, विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है, तीनों नगरपालिका क्षेत्र के लिए वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र की स्थापना कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा में की गई है। वहीं मतदान दलों का डिस्पैच सेंटर एवं रिसीविंग सेंटर के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा के परिसर को चिन्हित किया गया है।
इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिला के नगरपालिका क्षेत्र में (पंचायत एवं कैन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) जहाँ आम निर्वाचन कराया जाना है, निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी पुरानी योजना का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा जिसमें टेण्डर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। नगरपालिका क्षेत्र की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेंगे। आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पाये जाने पर कड़ाई से निपटा जाएगा।
साथ ही उपायुक्त श्री यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि गढ़वा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के नाम निर्देशन हेतु निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता के समक्ष अपर समाहर्ता कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जायेगा। वहीं श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के नाम निर्देशन हेतु निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधरनगर के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जाएगा एवं मझिआँव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के नाम निर्देशन हेतु निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जाएगा।
*गढ़वा नगर परिषद वार्ड पार्षद* संख्या 01 से 04 पद के नाम निर्देशन हेतु जिला प्रखंड विकास पदाधिकारी गढ़वा,वार्ड पार्षद संख्या 05 से 08 पद के नाम निर्देशन हेतु अंचल अधिकारी गढ़वा,वार्ड पार्षद संख्या 09 से 12 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी रंका,वार्ड पार्षद संख्या 13 से 16 पद के नाम निर्देशन हेतु अंचल अधिकारी भंडरिया, वार्ड पार्षद संख्या 17 से 21 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी रमकंडा के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जायेगा।
वहीं *श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद* संख्या 01 से 04 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी खरौंधी,वार्ड पार्षद संख्या 05 से 08 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी सगमा, वार्ड पार्षद संख्या 09 से 12 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी भवनाथपुर, वार्ड पार्षद संख्या 13 से 17 पद के नाम निर्देशन हेतु अंचल अधिकारी केतार के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जायेगा।
*मझिआँव नगर पंचायत में वार्ड पार्षद* संख्या 01 से 04 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी मझिआँव,वार्ड पार्षद संख्या 05 से 08 पद के नाम निर्देशन हेतु अंचल अधिकारी रंका, वार्ड पार्षद संख्या 09 से 12 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी बरडीहा के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जायेगा।
- मतदाताओं की पहचान हेतु निम्नलिखित दस्तावेज
इसके अलावे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा जानकारी दी गयी कि मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए हैं उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी। परन्तु यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा यथा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है। 1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र 2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची 3. पासपोर्ट 4. ड्राईविंग लाइसेंस 5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 6. बैंक/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक 7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) 8. आधार कार्ड 9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) 10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड 11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना/स्मार्ट कार्ड 12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज इसके लिए आयोग द्वारा अनुदेश निर्गत किए गए हैं।*
इसके अलावे प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अमन कुमार द्वारा जानकारी दी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक तैयारियां कर ली गयी है। साथ ही सुरक्षा को लेकर वार्ड वार पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जायेगी एवं असमाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के साथ-साथ 126 एवं सीसीए के तहत कार्रवाई की जायेगी। आगे उन्होंने जानकारी दी कि आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी एवं चुनाव को लेकर क्यू आर टी का भी गठन किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण मे चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।
प्रेसवार्ता के दौरान उपरोक्त के अलावे उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी पंकज कुमार गिरि के साथ-साथ संबंधित विभाग के कर्मी एवं प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण सहित अन्य उपस्थित थे।










