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गढ़वा में राजस्व विभाग की हाई-लेवल बैठक: अपर समाहर्ता राज महेश्वरम ने 30 दिनों में दाखिल-खारिज पूरा करने का अल्टीमेटम, अतिक्रमण पर सख्त!

झारसेवा पोर्टल, पीएम किसान, भूमि विवाद पर फटकार, पेंडिंग मामलों पर नाराजगी, हर महीने होगी समीक्षा।

October 31, 2025
in Jharkhand, Top News
गढ़वा में राजस्व विभाग की हाई-लेवल बैठक: अपर समाहर्ता राज महेश्वरम ने 30 दिनों में दाखिल-खारिज पूरा करने का अल्टीमेटम, अतिक्रमण पर सख्त!
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● अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक संपन्न, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

● राजस्व संबधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर करें पूर्ण- अपर समाहर्ता

● राजस्व संग्रहण व भूमि विवाद से संबंधित सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

समाहरणालय गढ़वा स्थित सभागार में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम की अध्यक्षता में राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न किया गया। बैठक में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, राजस्व संग्रहण, झारसेवा पोर्टल,पीएम किसान, भूमि सीमांकन, सर्टिफिकेट इश्यू, लैंड ट्रांसफर, नामांतरण, लैंड डिस्प्यूट के मामले, भू-अर्जन, अतिक्रमण समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में अपर समाहर्ता द्वारा विभिन्न अंचलों से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर बिंदुवार समीक्षा किया गया। दाखिल-खारिज संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्ता ने जिले के विभिन्न अंचलों को 30 दिनों के अंदर दाखिल-खारिज के मामले का निष्पादन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया। किसी भी आवेदन को बिना किसी कारण 30 या 90 दिनों तक लंबित नही रखने का निर्देश दिया गया। अंचल कार्यालय से निर्गत होने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों को लेकर भी अपर समाहर्ता ने प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही। समीक्षा के दौरान प्रतिवेदन के अनुसार पोर्टल पर राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों से जुड़े मामलों की समीक्षा के क्रम में कई आवेदन लंबित पाए गए, जिसका निष्पादन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया। भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदनों पर अमीन के द्वारा तय समय पर भूमि सीमांकन करने का निर्देश दिया गया। कुछ कार्यों में पेंडेंसी को लेकर अपर समाहर्ता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मियों को सक्रिय होकर कार्य करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता ने कहा कि कोई भी कार्य जानबूझकर लंबित न रखें, मामलों का निष्पादन तय समयसीमा एवं प्राथमिकता के आधार पर करें। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अपर समाहर्ता द्वारा सभी पेंडिंग कार्यों यथा- म्यूटेशन, डीमार्केसन, सर्टिफिकेट इश्यू, डिस्प्यूट लैंड इत्यादि को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्यतन प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सक्रियता बढ़ाते हुए शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया। अपेक्षाकृत पुअर परफॉर्मेंस प्रदर्शित करने वाले अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की गई।

भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निबटारे हेतु अपर समाहर्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों समेत संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया एवं भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन/शिकायत पर त्वरीत संज्ञान लेते हुए अविलंब कार्रवाई करने कि बात कही गई। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने के उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि का मापी कर उसका सीमांकन कराते हुए अतिक्रमण की स्थिति में सार्वजनिक अतिक्रमण अधिनियम (Public Encroachment Act.) के तहत अविलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। लगान अपडेशन/त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार अविलंब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में प्रत्येक माह जिला स्तर पर इसकी समीक्षा की जायेगी। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्र में सभी सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस जिला स्तरीय राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा, अनुमंडल पदाधिकारी रंका रुद्र प्रताप, भूमि सुधार उप समाहर्ता गढ़वा रविश राज सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता रंका प्रमेश कुशवाहा, सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित
पदाधिकारी उपस्थित थें।

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