उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में वन अधिकार अधिनियम 2006 के (फॉरेस्ट राइट एक्ट) के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अबुआ बीर, अबुआ दिशोम अभियान की जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ समीक्षात्मक बैठक संपन्न की गई।
बताते चलें कि पूर्व में अबुवा बीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत जिला स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित कर संबंधित पदाधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को सामुदायिक वन पट्टा/अधिकारों और वन संसाधनों पर अधिकारों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया था। इस हेतु जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भूमि पट्टा दिया जाना है, इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्रामसभा का आयोजन किया जाता है। इस हेतु एफआरसी का गठन किया जा चुका है।

उक्त बैठक के दौरान वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्रामसभा स्तर से प्राप्त योग्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा/अभिलेख को अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति से पारित करते हुए प्रतिवेदन के साथ बैठक में अनुमंडल पदाधिकारियों एवं जिला कल्याण पदाधिकारी ने भाग लिया एवं अब तक किए गए कार्यों के अद्यतन प्रतिवेदन से उपायुक्त को अवगत कराया गया। बैठक के दौरान व्यक्तिगत वन पट्टा एवं सामुदायिक वन पट्टा के लिए आमसभा के तहत सीएफआर में आने वाली विभिन्न समस्याओं की भी समीक्षा की गई एवं विचार विमर्श करते हुए उपायुक्त श्री जमुआर द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गयें। साथ ही उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस महत्वपूर्ण योजना को सक्रियता के साथ कार्य में तेजी लाते हुए पूर्ण करने का निर्देश दिया।
उक्त समीक्षात्मक बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी एवं दक्षिणी, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, रंका एवं श्री बंशीधर नगर, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं समिति के गैर सरकारी सदस्यगण उपस्थित थें।










