Desk. राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृति पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृति पर रोक हटाते हुए राज्य सरकार को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये हैं, जिसके तहत भवनों के नक्शा की स्वीकृति की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी हो जानी है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नक्शा स्वीकृति की कार्यप्रणाली में बदलाव लाया गया है। नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को लोगों की परेशानी को देखते हुए शिथिल किया गया है। नक्शा स्वीकृति के लिए कई चरण में काम होगा। नक्शा स्वीकृति के लिए सबसे पहले ऑनलाइन तरीके से मैप की जांच होगी।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने गिफ्ट डीड से संबंधित लाल चिंतामणि नाथ शहदेव एवं राधिका शादियों की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं ज्ञानरंजन नाथ यादव ने पैरवी की। वहीं रांची नगर निगम की ओर से प्रशांत कुमार सिंह एवं एलसीएन सहदेव ने पैरवी की।









