झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट (JTET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही परिणाम घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार और जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया है, जिसमें सीटेट (CTET) और अन्य राज्यों के टेट (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराया गया था। यह आदेश झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 पर लागू होगा।
सीटेट और अन्य राज्यों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश और राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में भाग लिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे उन अभ्यर्थियों के परिणाम जारी नहीं होंगे। जेएसएससी ने मंगलवार को सूचना जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी और वेबसाइट पर आदेश की कॉपी भी अपलोड की।
जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद यह निर्णय आया है।










