Desk. दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी थमा नहीं है। अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र अधिकारियों (सचिव) का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा फैसला दिया था।
केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्विसेज के सचिव के ट्रांसफर का मुद्दा उठाया है और कहा कि केंद्र, सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक तरीके से अवमानना के समान है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच की गठन किया जाना चाहिए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र के GNCTD अधिनियम 2021 (संसोधन) के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा था, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ) में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि, पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्रांसफर की बात कही थी। इसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव बदल दिया है। दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटा दिया थी। उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह सर्विसेज के नए सचिव बनाए गए हैं।