Desk. दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है। वह कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। कोर्ट ने शर्त रखी कि सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन ED ने अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और तीन अन्य आरोपियों को आरोप पत्र और पूरक आरोपपत्र सहित दस्तावेजों की प्रतियां मुहैया कराने को कहा। अन्य तीन आरोपी हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढाल और निजी व्यक्ति अर्जुन पांडेय हैं।