Desk. गैंगस्टर एक्ट में बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। इससे अब अफजाल अंसारी की सांसदी पर भी तलवार लट गयी है। उनकी सांसदी जाना तय माना जा रहा है।
बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़े, जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए।
बता दें कि यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी।