- गढ़वा में एनडीपीएस अधिनियम पर पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण
- एनसीबी रांची टीम ने जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण व निपटान की प्रक्रिया पर दी विस्तृत जानकारी
गढ़वा। आज समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक सभागार कक्ष में पुलिस उप-महानिरीक्षक, पलामू क्षेत्र नौशाद आलम की अध्यक्षता में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का संचालन रांची से आई नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) टीम द्वारा किया गया।
प्रशिक्षण में जिले के सभी थाना से चयनित प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी (पुअनि स्तर) को एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं, नियमों और अनुसंधान की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी व तलाशी की विधि, प्रकरण संपत्ति के संरक्षण, अभियुक्तों के अधिकार, तथा निष्पक्ष व पारदर्शी विवेचना पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।
साथ ही, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु आधुनिक तकनीकी उपायों और कानूनी प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई। डीआईजी नौशाद आलम ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की लापरवाही एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है, अतः पुलिस को पूरी सतर्कता व विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहिए।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गढ़वा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (गढ़वा, रंका व श्री बंशीधर नगर), परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक, तथा जिले के सभी पुलिस निरीक्षक उपस्थित रहे।