राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फैक्ट्रियों में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी है। अब महिलाएं अपनी सहमति से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी, जिससे उद्योगों की स्थापना और संचालन आसान होगा। इससे निवेश बढ़ेगा और औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से राज्य में महिलाओं की रोजगार संभावनाएं भी बढ़ेंगी और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
साथ ही, राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है। छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का डीए 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है, जबकि पांचवें वेतनमान वालों का डीए 443% से बढ़ाकर 455% किया गया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका नियमावली में संशोधन, पेयजल विभाग के सात कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
इन फैसलों में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और बीएसइडीईएल को 1.27 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की स्वीकृति, हजारीबाग के भूसंरक्षण उपनिदेशक सुनील कुमार के दंड पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकार करना, और एसटीएफ अधिकारी राजेश कुमार के परिवार को सेवा लाभ देने की मंजूरी शामिल है। ये सभी निर्णय राज्य के औद्योगीकरण और कर्मचारियों की सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी।