सरकार का एलानः झारखंड में अब पानी में डूबने से होने वाली मौतों पर आश्रितों को चार लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा. राज्य सरकार ने नाव दुर्घटना, नदी, डोभा और जलप्रपात में डूबने की घटना के स्थान पर अब संकल्प पत्र में पानी में डूबने को विशेष स्थानीय आपदा में शामिल कर लिया है. इससे अब कुआं, तालाब या नाले में डूबने पर भी आश्रित को मुआवजा मिलेगा. मुआवजे की राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को जारी मापदंड की संशोधित सूची के अनुसार दी जायेगी. हालांकि, पानी में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में यह लागू नहीं होगा.
पानी में डूबकर मौत होने पर आश्रितों को मुआवजे के लिए आवेदन देना होगा. आश्रितों को मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर की कॉपी देनी होगी. संबंधित जिले के डीसी घटना की प्रशासनिक जांच करायेंगे. इसी आधार पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार मुआवजा देगा. पड़ोसी राज्यों बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था पहले से लागू है. आपको बता दें कि पिछले 22 वर्षों में डूबने से राज्य में दस हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी है.