रांची : पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जिसमें उन्हें जमानत नहीं दी। अभी उन्हें सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत पर अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
10 फरवरी को मिली थी दो महीने की अंतरिम जमानत
पूजा सिंघल अंतरिम जमानत पर तीन जनवरी को जेल से बाहर आयी थीं। चार फरवरी को फिर से जेल चली गयी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को दो महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। ईडी कोर्ट ने हाल ही में पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप गठित किया है।
ईडी ने 11 मई 2022 को किया था गिरफ्तार
पूजा सिंघल के मामले में सभी के खिलाफ अब ट्रायल चलेगा। पूजा सिंघल ट्रायल के दौरान जेल में रहेगी। ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 25 मई को लंबी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था।
पूजा सिंघल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Suspend IAS पूजा सिंघल के खिलाफ दायर चार्जशीट में भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसमें बताया है कि कैसे चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1।43 करोड़ अधिक आये थे। तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग- अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी भी एक जगह जमा की गयी है।
इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे वह अपनी काली कमाई को खर्च करती थी। ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी।









