Desk. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वैज्ञानिक परीक्षण के आदेश पर मस्ज़िद कमेटी ने रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी का पक्ष रख रहे वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि सोमवार से वैज्ञानिक परीक्षण शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस पर रोक जरूरी है। मामले में सिविल मुकदमे से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमें एएसआई ने रिपोर्ट दी है कि जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम भी एएसआई से रिपोर्ट ले सकते हैं। सरकार को भी विचार करने दीजिए कि क्या तरीके अपनाया जा सकता है। हम बाद में सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि सभी पक्षों ने इसे स्वीकार भी किया है। अभी हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा की ज़रूरत है। ऐसे में इस पर अमल न हो।