राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 को सशक्त बनाने की दिशा में एवं उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन एवं कर्तव्यों के निर्वहन तथा आयोग के निदेशों के अनुपालन के मामलों में, साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर सुनवाई कर आदेश पारित करने के मामले में माननीय, अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा रविन्द्र नाथ महतो द्वारा अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा पंकज कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है
बतौर शिकायत निवारण पदाधिकारी इनके द्वारा आयोग के निदेशों का अनुपालन करते हुए प्राप्त परिवाद पत्रों एवं शिकायतों पर सुनवाई कर मामलों का निष्पादन करने तथा शिकायतों का निवारण करने के मामले में इनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इस मामले में इन्हें राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 को सशक्त बनाने की दिशा में इनके योगदान की आयोग ने सराहना की है एवं इनके कार्यों को अनुकरणीय बताया है। अपर समाहर्ता -सह- शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा श्री सिंह को राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग, राँची के वार्षिक समारोह- 2024 के दौरान सम्मानित किया गया है।
ज्ञात हो कि पूर्व में राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग, राँची के माननीय अध्यक्ष, हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्य शबनम परवीन की उपस्थिति में गढ़वा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 को लेकर कार्यक्रम आयोजित किये गयें थें, जिसमें जिले के ग्राम पंचायत एवं प्रखंड स्तर के विभिन्न जनप्रतिनिधि, पीडीएस दुकानदार, उपभोक्तागण एवं आमजनों की उपस्थिति थी। उक्त कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक कानून बन चुका है।
पहले यह एक कल्याणकारी योजना था
पहले यह एक कल्याणकारी योजना था, परंतु अब देश के सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बन चुका है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाया जा रहे विभिन्न योजनाओं यथा- जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा वितरित किए जा रहे खाद्यान्न, शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषक पोषाहार, एमडीएम, समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे आंगनबाड़ी योजना के तहत पोषाहार एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत चलाए जा रहे कुपोषण उपचार योजना आदि के बारे में बताया गया था।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम
उपरोक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि कोई भी शिकायत, समस्या या अनियमितता होने पर आमजनों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों को इसकी शिकायत जिला स्तर पर करने की बात बताई गई थी। समस्याओं की सुनवाई नहीं होने पर राज्य स्तर पर भी इसकी शिकायत कर सकने की बात कही गई थी। लोगों के लिए अपनी शिकायतों को दर्ज कराने हेतु व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर- 91 4262 2194 के बारे में लोगों को बताया गया था। उक्त आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न व्याप्त समस्याओं को उठाया गया, जिसमें नए राशन कार्ड का नहीं बनना, राशन कार्ड में नाम का नहीं जुड़ना, पीडीएस डीलर द्वारा वजन के अनुरूप राशन वितरण नहीं करना, गलत तरीके से राशन कार्ड से नाम हटा देना आदि।
खाद्यान्न की मात्रा का अंकित होना
इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों द्वारा कई सुझाव भी दिए गए थें, जिसमें पीडीएस राशन दुकान के दीवारों पर विभिन्न राशन कार्ड के प्रकारों के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा का अंकित होना, शिकायत निवारण पदाधिकारी का संपर्क नंबर होना एवं राज्य खाद्य आयोग का हेल्पलाइन नंबर आदि का होना तथा विद्यालयों में साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार पोषाहार का नाम अंकित होना आदि। जनप्रतिनिधियों के विभिन्न शिकायतों एवं उनके सुझावों को गंभीरता से लेते हुए अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा पंकज कुमार सिंह द्वारा दर्ज उपरोक्त शिकायत एवं परिवाद पत्रों का समय निष्पादन किया गया जिसके लिए राज्य भर में इन्हें अपने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
ग्राम पंचायत मुखिया को भी सम्मानित किया गया
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के तहत अधिनियम के क्रियान्वयन और निगरानी में बेहतर काम करने तथा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने हेतु जिला अंतर्गत तीन प्रखंडों के ग्राम पंचायत मुखिया को भी सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से कांडी प्रखंड के ग्राम पंचायत खुटहेरिया की मुखिया अनिता देवी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ एवं चिनिया प्रखंड के ग्राम पंचायत बेता के मुखिया रामेश्वर सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया जबकि तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सगमा प्रखंड के ग्राम पंचायत सगमा के मुखिया तेजलाल राम रहें।