◆ उपायुक्त की अध्यक्षता में खुदरा उत्पाद दुकानों का स्टॉक सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों का प्रक्षिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
◆ पुराने कार्यकारी एजेंसी का कार्यकाल 30 जून को हो रहा समाप्त
◆ 01 जुलाई से जेएसबीसीएल द्वारा किया जायेगा खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन
◆ सभी संबंधित दंडाधिकारी ससमय करें हैंडओवर/टेकओवर का कार्य- उपायुक्त
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निदेशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक- 01.07.2025 से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन JSBCL (झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड) द्वारा किया जायेगा। उक्त के आलोक में गढ़वा जिला में संचालित कुल- 43 खुदरा उत्पाद दुकान (देशी/विदेशी/कम्पोजिट शराब दुकान) का स्टॉक सत्यापन किये जाने हेतु उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को दंडाधिकारी के रूप में खुदरा उत्पाद दुकानों के स्टॉक सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी संबंधित दंडाधिकारियों को खुदरा उत्पाद दुकानों के स्टॉक सत्यापन तथा सामग्रियों के हैंडओवर एवं टेकओवर करने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये गए। साथ ही ततसमय किए जाने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया।
विदित हो कि पुर्व में K.S. Multi Facility Services Pvt. Ltd. द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिसे अब झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2025 से संचालित किया जाएगा। पूर्व के कार्यकारी एजेंसी द्वारा संचालित सभी दुकानों का स्टॉक व विभिन्न सामग्रियों के सत्यापन उपरान्त दिनांक- 01.07.2025 से JSBCL द्वारा संचालित किया जायेगा। दुकानों का Handover/Takeover से पूर्व स्टॉक का सत्यापन आवश्यक है। उक्त कार्य में जाँच दल द्वारा स्टॉक सत्यापन का विडियोग्राफी आवश्यक रूप से करने तथा दुकानवार विडियोग्राफी की प्रति संधारित करने हेतु उपायुक्त ने संबंधित दंडाधिकारियों को निदेशित किया। जाँच दल के सदस्यों को उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों में सत्यापन संबंधित सम्पूर्ण जानकारी अंकित करने की बात कही गई। उपयुक्त श्री यादव द्वारा निर्देशित किया गया कि स्टॉक सत्यापन के क्रम में इस बात की भी जाँच कर ली जाय कि दुकान में कार्यरत किसी भी कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, प्राथमिकी, गम्भीर आरोप अथवा ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की गई हो तो खुदरा उत्पाद दुकानों में उनसे दुकान संचालन में किसी प्रकार का कार्य नहीं लिया जायेगा।
अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा, श्री वंशीधर नगर एवं रंका को अपने-अपने अनुमण्डल अन्तर्गत क्षेत्रों के स्टॉक सत्यापन कार्य का मॉनिटरिंग करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त कार्यों के लिए राज महेश्वरम, अपर समाहर्त्ता, गढ़वा (94313-11301) को स्टॉक सत्यापन के पर्यवेक्षण हेतु वरीय पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि प्रशिक्षण के उपरान्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने सहकर्मी के साथ आवंटित दुकानों का ससमय स्टॉक सत्यापित कर उत्पाद अधीक्षक, गढ़वा को आवंटित खुदरा उत्पाद दुकानों से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उत्पाद अधीक्षक, गढ़वा उक्त तिथि को प्राप्त सभी प्रतिवेदनों को समेकित कर अपर समाहर्त्ता, गढ़वा को उसी दिन प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। खुदरा उत्पाद दुकानों द्वारा दिनांक- 30.06.2025 को रात्रि 10:00 बजे तक बिक्री के पश्चात सभी दण्डाधिकारी अपने सहयोग कर्मी के साथ अपने आवंटित किये गए दुकानों को सील कर देंगे तथा सील खोलकर स्टॉक सत्यापन का कार्य दिनांक- 01.07.2025 को पूर्वाह्न 09:00 बजे से प्रारंभ कर समाप्ति तक करना सुनिश्चित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर इने गिने व्यापारिक संगठनों के एकाधिकार को समाप्त करने, उपभोक्ताओं को उनकी माँग के अनुसार युक्तियुक्त मूल्य पर शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त मदिरा उपलब्ध कराने एवं उत्पाद राजस्व में वृद्धि हेतु मदिरा के वितरण एवं थोक व्यवस्था के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कार्पोरेशन लि० का गठन किया गया है, जिसके द्वारा खुदरा अनुज्ञाधारियों को मदिरा की आपूर्ति की जाएगी।
खुदरा उत्पाद दुकानों का स्टॉक सत्यापन/जाँच हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में गढ़वा, डंडा, मेराल, मंझिआँव के पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित हुयें, जबकि शेष प्रखण्डों के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी अपने-अपने प्रखण्ड से गूगल मीट के माध्यम से भाग लिया।