◆ अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
◆ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ व्यवसाय संचालित करने का दिया निदेश
गढ़वा: आगामी रक्षाबंधन, दीपावली एवं अन्य त्योहारों के मद्देनजर आज दिनांक- 25-08-2026 को उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश के आलोक में अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा डॉ. आर.एस. सिंह एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा दीपश्री के द्वारा गढ़वा शहर स्थित विभिन्न मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया गया।
जांच के क्रम में गढ़वा के विभिन्न मिठाई दुकानों यथा- दानरो नदी के समीप स्थित न्यू प्लाजा होटल, आकाशगंगा होटल, ग्वावल स्वीट्स, प्रकाश स्वीट्स, बसंती मिठाई एवं मां जगदंबा स्वीट्स आदि का निरीक्षण किया गया।
न्यू प्लाजा होटल के निरीक्षण के दौरान जलेबी में रंग का उपयोग ज्यादा पाया गया। साफ सफाई की कमी पाई गई एवं रसमलाई का सैंपल जांच हेतु लिया गया। खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियमों के अनुसार व्यवसाय करने एवं साफ सफाई तथा खाद्य सामग्री में डाले जाने वाले पदार्थ की गुणवत्ता अच्छा रखने का निर्देश दिया गया।
इसी प्रकार आकाशगंगा होटल के निरीक्षण में साफ सफाई की भारी कमी एवं जल जमाव की स्थिति पाई गई। यहां से छेना रसगुल्ला का सैंपल जांच के लिए लिया गया तथा खाद्य कारोबारी पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों के अनुरूप कार्य नहीं करने के चलते ₹5000 का जुर्माना लगाया गया।
गोवावल स्वीट्स एवं माँ जगदंबा स्वीट्स का भी निरीक्षण किया गया जहां क्रमशः 5 किलो एवं 3 किलो खराब मिठाई का स्टॉक फ़्रीजर में रखा हुआ पाया गया, जांच पदाधिकारी द्वारा तत्काल उपरोक्त मिठाइयों को नष्ट कराया गया। यहां से अन्य मिठाइयों के नमूने भी जांच के लिए लिए गए।
इसी क्रम मे रंका मोड़ स्थित प्रकाश स्वीट्स, बसंती मिठाई आदि का भी निरीक्षण किया गया, जहां सभी चीजें खाद्य सुरक्षा के मानक के अनुसार पाए गयें।
पूरे निरीक्षण में सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार नहीं करें और जिनके पास खाद्य लाइसेंस हैं वो अपने प्रतिष्ठान में रखना सुनिश्चित करें। साथ ही खाद्य सामग्रियों के उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें। अपने प्रतिष्ठान में साफ सफाई का समुचित ध्यान रखें, मिठाइयों को ढक कर रखें एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों के अनुरूप ही खाद्य व्यवसाय का संचालन करें, अन्यथा अगले निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं पाए जाने एवं नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस निरीक्षण में उपरोक्त के अलावे खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मी विवेक तिवारी, संतोष कुमार आदि उपस्थित थें।










