Desk. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मानहानि मामले में मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्हें मानहानि के मामले में पंजाब के संगरूर कोर्ट ने समन भेजा है। मामला बजरंग दल से जुड़ा है। खरगे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तुलना की है। इस मामले में कोर्ट ने खरगे को समन भेजा है। कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने कहा है।
मिली जानकारी के अनुसार संगरूर जिला अदालत में बजरंग दल हिंदुस्तान संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज ने शिकायत की है। इसके बाद कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना अलकायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की। कोर्ट ने खरगे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में सम्मन भेजा।
संगरूर सिविल जज रमनदीप कौर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने कहा है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर केस करने के साथ ही बजरंग दल ने उनसे कथित अपमान के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग भी की है। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठन से की है और कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है।
कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पार्टी ने राज्य में बहुमत से सरकार बनायी है। वहीं, अब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा हैस, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में बराबर की टक्कर बनी हुई है। रविवार को हुई विधायक दल की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे को सीएम के नाम की घोषणा करने का जिम्मा सौंपा गया है। खरगे किसी भी पल मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर सकते हैं।