रांची. आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने विशनपुर विधायक चमरा लिंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। चमरा लिंडा जेएमएम कोटे से बिशुनपुर के विधायक हैं। सरकारी आदेश एवं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।
बता दें कि मामला 2019 का है। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान चमरा लिंडा के खिलाफ गुमला थाने में कांड संख्या 3617/19 दर्ज किया गया था। इस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।









