Desk. 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर होने के एलान के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये के नोट को लेकर लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं, वो 23 मई से 30 सितंबर तक देश के किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं। एक बार में आप 20 हजार रुपये तक यानी टोटल दस 2000 के नोट बदल पाएंगे।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 के नोटों की छपाई बंद हो चुकी है। 4 महीने का समय दिया गया है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से बैंक जाए और 2000 रुपये के नोट बदलें। दरअसल, आरबीआई की ओर से 22 मई को इससे संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि नियमों के तहत जितने चाहे उतने नोट बदले जा सकते हैं। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि बाजार में दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों की कमी नहीं है।
शक्तिकांत दास ने कहा है कि आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आरबीआई का 2000 रुपये का नोट लाने का मकसद पूरा हो गया है। आम जनता को किसी तरह की दिक्कत न हो, ऐसी व्यवस्था के तहत ही 2000 रुपये के नोट बदले और जमा किए जाएंगे। बैंकों को इसके लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया है।
साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग दुकान पर जाकर आसानी से 2000 के नोट से सामान खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की भरपाई के लिए पेश किए गए थे। इसके बाद अब इन नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। हालांकि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा और 30 सितंबर 2023 तक ये बैंकों में आसानी से जमा और एक्सचेंज किए जा सकते हैं।









