सरायकेला खरसावां : उपायुक्त अरवा राजकमल ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के 6 संस्थानों को नोटिस भेजा है। जिन कंपनी को नोटिस भेजा गया है उनमें अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, समृद्धि स्पंज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड, आधार राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड एवं शारदा एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि संबंधित अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत हैं, उनको झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में बह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसका अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है।










