रांची : निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल पेशे से वकील और व्यवस्था पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है।
याचिका में कहा बेटी गंभीर बीमारी से ग्रसित
अग्रिम जमानत की मांग कर रहे अभिषेक झा की ओर से कहा गया कि उनकी बेटी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। वकील ने कहा कि अदालत में उनकी पत्नी निलंबित आईएएस को बेटी की देखभाल के लिए दो बार अंतरिम जमानत दी है। इस पर कोर्ट ने वकील से कहा कि इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए यह सब पहले सोचना चाहिए था, इस तरीके के मामलों में अग्रिम जमानत देने का कोई पक्ष नहीं है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुंदरेष ने राहत देने से किया इनकार
मनरेगा घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है और उसकी सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेष की अवकाश कालीन पीठ कर रही थी।









