खरसावां : चाईबासा के खरसावां से पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। 27 नवंबर 2011 के एक मामले को लेकर मंगल सिंह सोय को ये सजा सुनाई गई है। एक मामले में पूर्व विधायक समेत 50 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।
जानिए क्या है मामला
दरअसल पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 27 नवंबर 2011 को राजखरसावां रेलवे स्टेशन में अपने समर्थकों के साथ रेल परिचालन को बाधित किया था। पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय को रेल परिचालन बाधित करने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है। उन्हें 1 वर्ष की सजा सुनाई गई, इस पर पूर्व विधायक ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
कोर्ट के निर्णय के आगे करेंगे अपील
खरसावां के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय ने कहा कि वह एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं मगर कोर्ट के निर्णय पर आगे अपील करेंगे। बता दें कि यह मामला राजखरसावां रेलवे स्टेशन पर इस्पात एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। मंगल सिंह सोय 2009 में खरसावां से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। इस पूरे मामले में आरपीएफ के एएसआई एसबी लामा ने आरपीएफ पोस्ट सीनी में पूर्व विधायक समेत 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।









