रांची : अवैध खनन और मनी लॉउंड्रिंग के तहत गिरफ्तार किए गए साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा से ईडी 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। जिसकी अनुमति कोर्ट ने दे दी है। ईडी ने गुरुवार को कृष्णा साहा को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। प्रभात कुमार शर्मा की विशेष कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने सात दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को पांच दिनों की रिमांड की अनुमति दी है।
1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का है मामला
बताते चलें कि संथाल में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी ने बुधवार को साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को गिरफ्तार कर किया था। इससे पहले उससे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। फिर रात 9ः30 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया।
लीज एरिया से कई गुना अधिक क्षेत्र में खनन
साहा बुधवार सुबह करीब 9 बजे ईडी ऑफिस पहुंचा। ईडी के अधिकारियों ने पूछा-जब पहले ही उसके खदान में गड़बड़ी उजागर हो गई थी, तो खनन कैसे जारी रखा। साहा ने कोई जवाब नहीं दिया। अवैध खनन मामले की जांच के दौरान ईडी ने साहा के बड़हरवा के चंपांडे मौजा के पत्थर खदान की ड्रोन से मापी की थी। पता चला था कि लीज एरिया से कई गुना अधिक क्षेत्र में खनन किया जा रहा है।
कृष्णा साहा की खदान में एक जुलाई को हुई थी दो मजदूरों की मौत
साहिबगंज में कृष्णा साहा की खदान में एक जुलाई को दो मजदूरों की मौत हो गई थी। ईडी ने अवैध खनन मामले में दर्ज ईसीआईआर में इसे भी जोड़ लिया है। ईडी ने उससे पूछा कि खदान में मजदूरों की मौत की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। दोनों मजदूरों के शव वहां से तुरंत क्यों हटा दिए। साहा ने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। इस मामले में साहिबगंज के रांगा थाने में थानेदार अमन कुमार सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मृतक मजदूरों की पहचान बड़हरवा के गणेशपुर का सपथ मंडल और प. बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के महांतापाड़ा निवासी मिथुन कुमार पाल के रूप में हुई थी। मिथुन ड्रिल ऑपरेटर और सपथ ड्रिल हेल्पर था।










