रांची : रांची के आर्मी लैंड स्कैम मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। रांची के पीएमएलए कोर्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के स्पेशल कोर्ट में यह सुनवाई हुई। पूर्व डीसी छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि केवल मौखिक बयान के आधार पर छवि रंजन को आरोपी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने छवि रंजन को जमानत दिए जाने की भी मांग की।
ईडी की ओर से कहा गया जमीन घोटाले के प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन
वहीं दूसरी ओर ईडी की ओर से बहस ने कहा गया कि आर्मी लैंड स्कैम के प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन है और इस कारण उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। बता दे कि सब पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत के द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े केस में ED कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इसमें रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का नाम शामिल है. बता दें कि आईएएस छवि रंजन पिछले तीन माह से जेल में बंद हैं.
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