15 मार्च को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में चालीस प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में कई महत्तपूर्ण निर्णय लिये गये. जिसमें, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी गयी. झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान(हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023 को विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया जायेगा. कानून बनने के बाद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रुप में लागत राशि कोर्ट के फैसले से तय होगा. वहीं, सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान के आकलन करने के लिए डीसी, इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी. यह कमेटी 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देगी. इसी आधार पर नुकसान का आकलन होगा.
इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में झारखंड में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव किया गया. शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में शर्तों के साथ 75 प्रतिशत की छूट दी गयी.
नगर पालिका निर्वाचन 2023 के निर्वाचन स्थगित कर दिया गया.
मिहिजाम नगर परिषद के कार्यालय भवन के लिए 4.7 करोड़ की मंजूरी दी गई.
मिशन वात्सल्य योजना की स्वीकृति दी गई. स्वस्थ और बुजुर्ग कलाकारों के मानदेय बढ़ोतरी की गई। भीम ने ₹1000 मिलता था जिसमें 4000 मिलेगा और दूसरी श्रेणी में 4000 से 8000 मिलेगा। अन्य सरकारी फिर उससे भी अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो भी उन्हें इस योजना से राशि मिलती रहेगी.
एचईसी की 18.419 एकड़ भूमि जिसपर पुलिस मुख्यालय, थाना, टीओपी है, का हस्तांतरण गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को करने की स्वीकृति दी गयी.
रांची अंतर्गत पंडरा कांके पथ 5.5 किलोमीटर रोड बनेगा। इसके लिए 235 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई.
महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा.
राज्यकर्मियो की तरह विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षेकत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान का अन्य लाभ देने पर मुहर लगी.
रांची सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना, जोन-1 के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन राज्य योजना मद से कराने पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर दुमका और चाईबासा में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा इसके लिए 195 करोड की राशि स्वीकृत की गई.
इसके अलावा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता, शहरी घरेलू उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और निजी कृषि (आईएएस-1) उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए “One Time Settlement” योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गयी.
बीआईटी, सिंदरी New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works संबंधित प्राक्कलित राशि करीब एक अरब तैंतीस लाख रुपये मंजूर किये गये.