● बाल श्रम कराने वाले नियोजकों पर होगी कार्रवाई
दिनांक- 16.01.2025 दिन गुरुवार को बाल श्रम उन्मूलन हेतु धावा दल के द्वारा श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में विभिन्न दुकान/प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में मि-पियोर पानी फैक्टरी स्थान इंडस्ट्रियल एरिया बेलचम्पा प्रखंड गढ़वा के निरीक्षण के क्रम में 4 बाल श्रमिक कार्यरत पाए गए। सभी बाल श्रमिकों को विमुक्त करा कर बाल कल्याण समिति, गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा सभी प्रतिष्ठान के मालिकों को निर्देश दिया गया कि बाल श्रमिको से कार्य लेना गंभीर अपराध है। यदि बाल श्रमिक कार्यरत पाए गए तो नियोजकों पर कानूनी करवाई की जाएगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बाल श्रम कराने पर नियोजकों को 6 माह से 2 वर्ष की सजा एवम बीस हजार से पच्चास हजार का जुर्माना अथवा दोनों से दंड का प्रावधान है।
उक्त धावा दल में संजय आनन्द श्रम अधीक्षक के अलावे प्रणव कुमार अध्यक्ष CWC, संजय ठाकुर संरक्षण अधिकारी DCPU, राजीव कुमार रवि जिला समन्वयक CHL गढ़वा, गणेश कुमार जिला समन्वयक लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान और गढ़वा थाना से पुलिस बल के लोग उपस्थित थें।