रांची. खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल कोर्ट से झटका लगा है। पूजा सिंघल द्वारा दायर डिस्चार्ज पिटीशन को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है।
पूजा सिंघल के मामले में ईडी की विशेष अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई हुई। आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त कराने के लिए पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की थी। दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।
6 और 7 मई 2022 को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग-अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से 19 करोड़ 31 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था। मामले में ईडी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।