Desk. शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है। फैसला स्पेशल जज एमके नागपाल ने सुनाया। बता दें कि ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को अरेस्ट किया था। इससे पहले जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था।
कोर्ट ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। इससे पहले, 27 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 25 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई-कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराए।