◆ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा चिनिया प्रखंड खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया गया सघन जाँच अभियान
◆ FSSAI द्वारा चिन्हित अमानक एवं मिस-लेबलिंग वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री व भंडारण नहीं करने का निदेश
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा- 4 रोहित कुमार द्वारा खाद्य उत्पादों के विरुद्ध राज्यव्यापी प्रवर्तन अभियान के आलोक में आज दिनांक- 02 सितंबर 2026 को FSSAI द्वारा चिन्हित Non-Compliant/अमानक एवं मिस-लेबलिंग उत्पादों के विरुद्ध राज्यव्यापी सघन जाँच एवं प्रवर्तन अभियान के तहत चिनिया प्रखंड में सघन जाँच अभियान चलाया गया।

उक्त अभियान के दौरान चिनिया प्रखंड के विभिन्न थोक एवं खुदरा बाजारों, सुपर मार्केट, किराना दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए FSSAI द्वारा चिन्हित/संदिग्ध, अमानक एवं मिस-लेबलिंग वाले खाद्य उत्पादों की उपलब्धता, भंडारण एवं बिक्री की जाँच की गई।
2-3 दुकानों पर वैसे प्रोडक्ट पाये गये, जो प्रतिबंधित है और जिसकी बिक्री अथवा भंडारण पर रोक है। निरीक्षण के दौरान पाए गये ऐसे उत्पादों यथा- स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, फॉर्चून सोया रिफाइंड ऑयल एवं लोटे चोको पाई को तत्काल प्रभाव से दुकान से हटवाया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा प्रतिष्ठान संचालकों व दुकानदारों को स्पष्ट कहा गया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर FSS Act, 2006 एवं उसके अधीन बनाए गए नियम/विनियमों के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ता खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।










