▫️जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने सदर प्रखंड समेत जिले के विभिन्न प्रखंडो में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर आदि खाद्य प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण
▫️खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ व्यवसाय संचालित करने का दिया निदेश
▫️FSSAI द्वारा चिन्हित अमानक एवं मिस-लेबलिंग वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर लगाई रोक
▫️खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी में बड़ी मात्रा में गैर अनुमोदित रंग और मिलावटी खोवा व मिठाईयों को कराया नष्ट
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली तथा झारखंड सरकार के तत्वाधान में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा के निर्देश पर जिले में खाद्य उत्पादों की जांच और प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में जिले के सभी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से गलत लेबलिंग, नियमों के उल्लंघन और भ्रामक दावों से संबंधित 115 खाद्य उत्पादों और कंपनियों की जारी सूची के विरुद्ध जाँच संबंधी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से विभिन्न एनर्जी ड्रिंक, स्वास्थ्य संबंधी पेय, डेयरी उत्पाद, बच्चों के आहार से जुड़े उत्पाद तथा विभिन्न कंपनियों के अन्य खाद्य आदि उत्पाद शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से गलत लेबलिंग, नियमों के उल्लंघन और भ्रामक दावों से संबंधित 115 खाद्य उत्पादों और कंपनियों की सूची जारी की गई है, जिनमें खाद्य और पेय पदार्थों के रूप में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कई उत्पाद शामिल हैं, जिनमें पतंजलि फूड्स के पैकेटबंद दूध उत्पाद बिस्कुट, विभिन्न कंपनियों के एनर्जी ड्रिंक्स (स्टिंग, रेड bull, लोटे चोको पाई, डाबर हार्ट/केयर उत्पाद और अन्य उत्पाद भी शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गढ़वा- 3 किरण हेम्ब्रोम के द्वारा जिले के प्रखंड नगर उंटारी में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया गया। जाँच कार्रवाई के दौरान सख़्त निर्देश दिया गया कि सूची में दर्ज विभिन्न विभिन्न प्रतिबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थों का बिक्री या भंडारण करना मना है, उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा- 4 रोहित कुमार के नेतृत्व में जाँच टीम ने जिले के भंडरिया प्रखंड के बाजार में कई किराना दुकानों, होटलों और फूड कॉर्नरों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। कार्रवाई के दौरान करीब 50 किलो संदिग्ध एवं मिलावटी मिठाइयां मौके पर ही नष्ट कराई गईं।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रोहित कुमार ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित अथवा गैर अनुमोदित रंग और मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया।
इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गढ़वा- 1 दीप श्री द्वारा भी गढ़वा शहर स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों रेस्टोरेंट, डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना दुकानों आदि में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में गढ़वा बस स्टैंड स्थित विभिन्न होटलों, प्रतिष्ठानों, फूड कॉर्नर आदि में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ एवं प्रतिबंधित सामग्रियों को नष्ट कराया गया।

विभिन्न प्रतिष्ठानों जिन पर कार्रवाई की गई उनमें मुख्य रूप से बस स्टैंड इस्थित लाल भंडार, जीतेन्द्र प्रसाद किराना भण्डार, ऋत्विक नमकीन एंड जनरल स्टोर, बीरेंद्र जनरल स्टोर, गोलू चाय दुकान, शमशाद जनरल स्टोर, अयान पान दुकान एवं जनरल स्टोर आदि शामिल हैं, जहाँ से प्रतिबंधित kinder जॉय, lotto chocopie, Campa एनर्जी, रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक आदि पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट करने का कार्य किया गया।
उपरोक्त खाद्य पदाधिकारियों द्वारा चलाए गए पूरे सघन जांच अभियान के दौरान खाद्य कारोबार संचालकों, वितरकों, दुकानदारों और ऑनलाइन विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि यदि सूची में शामिल कोई उत्पाद उनके पास उपलब्ध है, तो उसे तत्काल बाजार से हटाएं और उसकी बिक्री बंद करें।
सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार नहीं करें और जिनके पास खाद्य लाइसेंस हैं वो अपने प्रतिष्ठान में रखना सुनिश्चित करें। साथ ही खाद्य सामग्रियों के उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें। अपने प्रतिष्ठान में साफ सफाई का समुचित ध्यान रखें। FSSAI द्वारा प्रतिबंधित खाद्य समग्रीयो की बिक्री ना करें एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों के अनुरूप ही खाद्य व्यवसाय का संचालन करें। अन्यथा खाद्य सुरक्षा के निर्देशों का उल्लंघन करने, भ्रामक विज्ञापन करने अथवा गलत लेबलिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुमराह करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारिक संगठनों से भी इन उत्पादों की बिक्री रोकने में सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं से भी अपील किया कि वे खाद्य उत्पाद खरीदते समय लेबल, दावे, निर्माण एवं समाप्ति तिथि और अन्य जानकारी को ध्यान से पढ़ें। किसी उत्पाद में नियमों का उल्लंघन या भ्रामक दावा पाए जाने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना अवश्य दें।










